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असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) ने असम में COVID-19 महामारी की रोकथाम के लिए 13 मई सुबह 5:00 बजे से 15 दिन के लिए लागू किए नए प्रतिबंध

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असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) ने असम में COVID-19 महामारी की रोकथाम के लिए

असम में 13 मई सुबह 5:00 बजे से 15 दिन के लिए आंशिक लाकडाउनजो

4 मई (04-05-2021) को जारी आदेश के संदर्भ में सभी जिलों के लिए समेकित और संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।
जबकि, शहरी और आस-पास के क्षेत्रों में COVID-19 मामलों की सकारात्मकता दर में पिछले कुछ दिनों के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई पड़़ी है और इसके लिए
कठोर COVID रोकथाम उपायों की आवश्यकता है।
इसलिए, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 22 (2) के तहत प्रदत्त (ज) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत, अपनी क्षमता के अनुसार, अधोहस्ताक्षरी अध्यक्ष, राज्य आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी समिति प्राधिकरण, असम, इसके द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी करता है, जो इसमें लागू होगा, शहरी क्षेत्रों और परिधि से 5 किमी के दायरे में निकटवर्ती क्षेत्रों केे नगर निगम / नगरपालिका बोर्ड / राजस्व शहर पर लागू होंगे 13 मई, 2021 की सुबह 5 बजे से लेकर अगले आदेश तक।

1. सभी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान दिनों में दोपहर 1 बजे बंद हो जाएंगे।

2. साप्ताहिक हाट / बाजारों को 15 दिनों के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. रेस्त्रां, ढाबा और अन्य भोजनालय केवल भोजन करने वाले अतिथि को इंटरटेन कर सकते हैं। 1 PM के बाद केवल खाने की होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

4. एक होटल या रिज़ॉर्ट के भीतर चलने वाले रेस्तरां बाहर के मेहमानों को अनुमति दे सकते हैं, 1 PM जिसके बाद ही होटल / रिज़ॉर्ट के इन-हाउस मेहमानों कोो रूम सर्विस दिया जा सकता है।

5. आवश्यक गुडस् ई-कॉमर्स की डिलीवरी जारी रह सकती है, COVID के उपयुक्त व्यवहार का पालन करते हुए।

6. 1 बजे के बाद कोल्ड स्टोरेज और गोदाम जारी रह सकते हैं। हालांकि इन गोदामों या कोल्ड स्टोरेज से जुड़े काउंटर, शोरूम आदि से 1 बजे के बाद काम नहीं करेगा।
फार्मासिस्ट, अस्पताल, पशु देखभाल केंद्र और पशु चिकित्सा क्लीनिक हो सकते हैं, आवश्यक सेवाएं और आपातकाल के प्रदाता होने के नाते प्रतिबंधों के बिना काम करते हैं।

8. स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्यालय सहित सभी शैक्षिक संस्थान गुणवत्ता वाले आभासी विकल्प प्रदान करें। 15 दिन के लिए किसी भी भौतिक वर्गों की अनुमति नहीं होगी।

9. सभी कार्यालय सरकारी और गैर-सरकारी दोनों 15 दिन के लिए बंद हो जाएंगे।

10. उप सचिव के पद पर सरकार / अर्ध सरकारी अधिकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में उपरोक्त और वरिष्ठ अधिकारी अपनी कुंजी के साथ सहायक कर्मचारियों को केवल आपातकाल के लिए आवश्यक कार्य हेतु दोपहर 1 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।
हालाँकि, ऊपर 9 और 10 संगठनों के प्रतिपादन के लिए लागू नहीं होंगे, आवश्यक / आपातकालीन सेवाएं, कानून प्रवर्तन सेवाएँ और चुनाव कार्य।

11. यदि किसी क्षेत्र में COVID-19 की परीक्षण सकारात्मकता 5% या उससे अधिक हो जाती है
पिछले एक सप्ताह में, जिला मजिस्ट्रेट ऐसे क्षेत्रों को नियंत्रण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करेंगे और COVID-19 की परिकल्पना के लिए आवश्यक रोकथाम के उपाय सुनिश्चित करें।
एमओएचएफडब्ल्यू, गोल सलाहकार ने 25 अप्रैल 2021 को एमएचए आदेश दिनांक के साथ संलग्न किया 29 अप्रैल, 2021 (अनुबंध-ए)।

12. विवाह और धार्मिक कार्य केवल निजी मामले होंगे और उन्हें अधिकतम 10 (दस) व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति दी जाएग। कोई रिसेप्शन पार्टी नहीं होगी अनुमति के बाद या पूर्व विवाह।

13. अंतिम संस्कार / अंतिम संस्कार संबंधित समारोहों में 10 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।

14. सभी धार्मिक स्थल 15 दिनों तक बंद रहेंगे। हालाँकि, किसी धार्मिक स्थान का मुखिया या उसका प्रतिनिधि न्यूनतम धार्मिक अनुष्ठान / प्रार्थनआ प्रदर्शन कर सकता है।

15. सभी सार्वजनिक परिवहन को केवल 30% क्षमता तक बैठने की अनुमति होगी।

16. ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और टैक्सी एक ड्राइवर और दो यात्री के साथ चल सकते हैं।

17. महिलाओं व बच्चों के अलावा दो पहिया वाहनों में अन्य सवारी पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी।

18. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तय किए जाने वाले एक विषम- सूत्र के अनुसार सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच सरकारी वाहनों के अलावा अन्य सभी वाहनों को आने- जाने की अनुमति होगी। हालाँकि, यह चिकित्सा या आपात स्थिति के लिए उपयोग किए जाने वाले व्यक्तिगत वाहनों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

19. प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा,
आदेश संख्या ASDMA 28/2021/63 दिनांक 4 मई, 2021में निर्दिष्ट छूट को छोड़कर।

20. इस आदेश द्वारा कवर नहीं किए गए क्षेत्रों के संबंध में, नियमों की जानकारी आदेश संख्या ASDMA.28 / 2021/63 दिनांक 4 मई, 2021 में दी गई है, वहीं लागू रहेगा।

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