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रानू दत्त शिलचर, 8 अक्टूबर: दुर्गा पूजा के अवसर पर, शिलचर ट्रैफिक पुलिस ने शिलचर नगर पालिका के तहत सड़कों पर यातायात प्रतिबंध जारी किया है। काछार के पुलिस अधीक्षक नुमुल महतो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रतिबंधों पर प्रकाश डाला। ९ अक्टूबर सुबह ९ बजे से 13 अक्टूबर अगली सूचना तक शहर में सभी प्रकार के भारी और मध्यम ट्रकों का परिचालन बंद रहेगा. इसके अलावा सभी प्रकार की भारी, मध्यम, छोटी यात्री बसें और अन्य हल्के वाणिज्यिक वाहन, सेना, अर्धसैनिक बल, बीआरटीएफ, सीआरपीएफ वाहन सुबह ९ बजे से अगले आदेश तक नगरपालिका क्षेत्र में यात्रा नहीं कर सकेंगे.
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सरकारी यात्री बसें और निजी यात्री सुपर बसें सुबह ९ बजे से रामनगर, नागटीला, रंगपुर, रायगढ़ से चलेंगी। करीमगंज, हैलाकांडी मार्ग पर सभी प्रकार के वाणिज्यिक यात्री वाहन रामनगर से चलेंगे। इसी प्रकार, लखीपुर, उधारबंद और मणिपुर से सभी प्रकार के वाणिज्यिक यात्री वाहन रामकृष्ण पेट्रोल पंप और सोनाई से, मिजोरम मार्ग के वाहन जांगियाना प्वाइंट से और मासिमपुर मार्ग के वाहन तारापुर रायगढ़ से, द्वारबंद मार्ग के वाहन काठाल प्वाइंट से चलेंगे।
पूजा के दौरान शिलचर शहर की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है।
नगर पालिका क्षेत्र के अंदर रिक्शा एवं ऑटो का पुरा क्षेत्र के बाहर अस्थाई स्टैंड रहेगा। मालुग्राम या ट्रंक रोड से आने वाले अन्य वाहन वन कार्यालय के सामने सदरघाट बिंदु से गुजर सकते हैं और जानीगंज, दीवानजीबाजार, प्रेमतला की दिशा में रंगिरखारी जा सकते हैं। रंगिरखाडी दिशा से आने वाले हल्के वाहन प्रेमतला, शिलांगपट्टी डीआइजी कार्यालय से होकर जा सकते हैं और होटल बराइल व्यू के सामने से टेनिस प्वाइंट से पीडब्ल्यूडी रोड या इंडिया क्लब रोड से ट्रंक रोड के माध्यम से या डीआइजी बिंदु से अन्नपूर्णा प्वाइंट, देवदुत्, रंगिरखड़ी की ओर जा सकते हैं।
चमड़ा गोदाम बिलपार की ओर से आने वाले वाहन कालीबाड़ी रोड होते हुए दीवानजी बाजार की ओर जा सकते हैं। पब्लिक स्कूल रोड, गोपीनाथ सिनेमा हॉल (ओल्ड) में पूरी तरह नो एंट्री रहेगी। जानीगंज से तुलापट्टी या वकीलपट्टी की ओर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी.
अस्पताल रोड से कोई भी वाहन चेंगकुडी रोड की ओर नहीं जा सकता। पूजा के पहले दिन दोपहर २ बजे से पुनः आदेश आने तक १ लिंक रोड को ‘वन वे’ माना जाएगा। सभी प्रकार के वाहन सोनाई रोड से लिंक रोड और हैलाकांडी रोड से बाहर निकल सकेंगे।
लोचन बैरागी रोड दोपहर २ बजे से अगली सूचना तक ‘नो एंट्री जोन’ रहेगा। करीमगंज और हैलाकांडी दिशा से आने वाले अन्य हल्के वाहन नेशनल हाईवे पॉइंट के माध्यम से शहर में प्रवेश कर सकते हैं।
९ से १३ अक्टूबर दोपहर २ बजे से इंडिया क्लब प्वाइंट से तारापुर ईएंडडी कॉलोनी प्वाइंट तक किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।
किसी भी प्रकार के वाहन में काले शीशे का प्रयोग वर्जित है।
सातवें, आठवें और नौवें दिन दोपहर २ बजे से रिक्शा और ठेलों की आवाजाही दोबारा आदेश न होने तक बंद कर दी जाएगी.
यह प्रतिबंध अग्निशमन, चिकित्सा, जल आपूर्ति, ड्यूटी मजिस्ट्रेट या पुलिस वाहनों पर लागू नहीं होगा।
इसके अलावा विसर्जन के दिन सेंट्रल रोड से आने वाली मूर्ति लदी गाड़ी में बजने वाले डीजे बॉक्स को खुदीराम प्वाइंट पर बंद कराया जाए. इसी प्रकार तारापुर से ट्रंक रोड होकर आने वाले वाहनों को कैपिटल प्वाइंट पर डीजे बॉक्स बंद करना होगा। रंगपुर से आने वाली कारों को सदरघाट पुराने पुल के नीचे आना चाहिए और डीजे बॉक्स बंद कर देना चाहिए।