नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने असम के चार जिलों में छह महीने के लिए सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSFPA) बढ़ा दिया है. इनमें तिनसुकिया, डिबरूगढ़, चराइदेव और शिवसागर जिले शामिल हैं. केंद्र ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन में कहा गया कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हाल की गड़बड़ी और आंतरिक कानून-व्यवस्था को लेकर अशांति के कारण ये फैसला लिया गया है.
AFSFPA को केवल अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है. इन जगहों पर सुरक्षाबल बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं. कई मामलों में बल प्रयोग भी हो सकता है. पूर्वोत्तर में सुरक्षाबलों की सहूलियत के लिए 11 सितंबर 1958 को यह कानून पास किया गया था. 1989 में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद बढऩे पर यहां भी 1990 में AFSFPA लागू कर दिया गया. अशांत क्षेत्र कौन-कौन से होंगे, ये भी केंद्र सरकार ही तय करती है.