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शिलचर 5 नवंबर : कछार के श्रम आयुक्त ने एक परिपत्र में बताया कि काछर जिले के सिलचर शहर में दुकानों और प्रतिष्ठानों के मालिकों की जानकारी के लिए, यह सूचित किया गया है कि असम दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1971 की धारा 11 के अनुसार प्रत्येक दुकान स्वामी अपने-अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रत्येक रविवार को नियमानुसार (साप्ताहिक) पूर्णतया बंद रखें। अन्यथा कानून के मुताबिक कार्रवाई की जायेगी. हालाँकि, कानून द्वारा छूट प्राप्त संस्थान इस आदेश से बाहर रहेंगे।