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यमुना किनारे छठ पूजा की इजाजत देने से हाईकोर्ट का इनकार, कहा- जहरीले पानी में नहाने से बीमार पड़ सकते हैं लोग

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नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना नदी में छठ पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. हाई कोर्ट ने यमुना नदी के घाट के किनारे छठ पूजा करने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया. अदालत में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी जिसमें यमुना नदी के तट पर उत्सव मनाने पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी.

अदालत ने कहा कि यमुना नदी के किनारे पूजा करने की जगह अन्य घाटों और निर्धारित स्थानों पर पूजा की जा सकती है. अदालत ने कहा कि यह प्रतिबंध संभवत: यमुना नदी में प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण लगाया गया है और चेतावनी दी कि ऐसे जहरीले पानी में नहाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं.

1000 स्थानों पर छठ पूजा की व्यवस्था

दिल्ली में सरकार की तरफ से बनवाए गए एक हजार से अधिक घाट पर टेंट, लाइट्स, साफ-सफ़ाई, सुरक्षा आदि सभी चीजों का इंतजाम किया गया है. साथ ही बहुत से घाटों पर मैथिली-भोजपुरी अकादमी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया है ताकि श्रद्धालु खुशी, सुकून और उल्लास के साथ आस्था के महापर्व छठ को मना सकें.

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