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प्रे. स, 26 May बदरपुर : हाइलाकांडी के जिलाधिकारी ने पांचग्राम में काछार पेपर मिल की जमीन पर धारा 144 लागू कर दिया।जिलाधिकारी रोहन कुमार झा ने मंगलवार को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पेपर मिल की निर्धारित भूमि को बेदखल करने की संभावना को देखते हुए हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन की भूमि को संरक्षित करने का आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इस भूमि के भीतरी भाग में प्रवेश नहीं कर सकता है। उल्लेख,पेपर मिल का उत्पादन काफी समय से बंद है। आदेश में पुलिस से पेपर मिल की जमीन को बरकरार रखने को कहा गया है।