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नये नियम लागू करने के लिए शिलचर एवं हेलाकांडी में माइकिंग किया गया

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26 May – कछार और हैलाकांडी जिलों में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (सीडीएमए) के अधिकारियों ने भी कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन दोपहर एक बजे बंद करने का निर्देश दिया है.  ग्रामीण इलाकों में अगले दिन दोपहर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा.  साथ ही शहरी क्षेत्रों में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह 11 बजे से बंद रहेंगे.शहरी क्षेत्रों के मामले में अगले दिन दोपहर 12 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा.  अंतर जिला यात्रा बंद रहेगी।  धार्मिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं।  दोपहर एक बजे तक आप होटल के रेस्टोरेंट में बैठकर खा सकते हैं।  कोल्ड स्टोरेज गोदाम का काम दोपहर एक बजे के बाद भी जारी रह सकता है लेकिन इनसे जुड़े शॉपिंग काउंटर को दोपहर एक बजे तक बंद करना पड़ता है.  5 किमी शहरी क्षेत्रों के साथ वाले क्षेत्रों को भी शहरी क्षेत्र माना जाएगा।  कछार और हैलाकांडी जिलों में यह नया प्रतिबंध यानी एसओपी 5 जून तक लागू रहेगा।  कछार और हैलाकांडी जिलों के ग्रामीण इलाकों में बुधवार को दोनों जिला प्रशासन के निर्देशों की घोषणा के लिए व्यापक अभियान चलाया गया.

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