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घर बैठे ऐसे बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस, ऑनलाइन करना होगा आवेदन; स्‍टेप बाय स्‍टेप समझें पूरा प्रोसेस

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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को अब संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। अस्थाई लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक घर बैठे स्वयं या सहज जन सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एआरटीओ संतोष कुमार सिंह ने कहा क‍ि लाइसेंस बनवाने या किसी कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति को पैसा न दें स्वयं निर्धारित शुल्क जमा करें।

मीरजापुर। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को अब संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। अस्थाई लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक घर बैठे स्वयं या सहज जन सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के 30 दिन के बाद परमानेंट (स्थाई) लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक को कार्यालय आना होगा। साथ ही बथुआ स्थित ट्रैक पर ऑटोमैटिक टेस्टिंग ड्राइविंग की परीक्षा देनी होगी। परीक्षा पास होने के बाद लाइसेंस बन जाएगा। लाइसेंस बनवाने या किसी कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति को पैसा कदापि न दें, स्वयं निर्धारित शुल्क जमा करें। जिन वाहनों शास्ति शुल्क बकाया है वह पांच फरवरी तक जमा करके योजना का लाभ उठाएं। ये बातें दैनिक जागरण के प्रश्न पहर कार्यक्रम में एआरटीओ संतोष कुमार सिंह ने लोगों के प्रश्नों का जवाब देते हुए कही।

शास्ति शुल्क छूट योजना क्या है?

संभागीय परिवहन विभाग में देयकर के साथ शास्ति अर्थात पेनाल्टी पर शत प्रतिशत छूट मिलेगी। छह नवंबर 2024 की अधिसूचना से पूर्व पंजीकृत परिवहन यान के लिए योजना पांच फरवरी तक प्रभावी रहेगी। वाहन स्वामी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पांच फरवरी तक शास्ति में छूट का लाभ ले सकते हैं। योजना में 7500 किग्रा तक सकल भारयान के लिए 200 रुपया, 7500 किग्रा से अधिक सकल भार यान के लिए 500 रुपये जमा करके आवेदन कर सकते हैं।

 

वाहनों का किस वर्ष तक का चालान माफ हो रहा है? जवाब-   मोटनयान अधिनियम व नियमावली के तहत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक किए गए चालान का जुर्माना माफ किया गया है। संबंधित न्यायालय से उपशमित वाद अर्थात मुकदमा की सूची प्राप्त करके ई चालान पोर्टल से डिलीट करा लें।

 

क्या ट्राली का व्यावसायिक उपयोग करने के लिए कामर्शियल पंजीयन जरूरी है?

 

(लक्ष्मीकांत गुप्ता, चुनार।)

 

जवाब- पंजीकृत व्यक्ति से ट्रैक्टर के ट्राली निर्माण कराना चाहिए। इसके बाद ट्राली का व्यावसायिक उपयोग के लिए कामर्शियल पंजीयन आवश्यक है। पंजीयन कराने पर ट्राली को भी अलग से नंबर जारी होगा। पंजीकृत व्यक्ति से मानक के अनुरूप ट्राली का निर्माण नहीं कराने पर संचालन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

 

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या कागजात चाहिए?

 

(मुन्ना दुबे, ड्रमंडगंज।)

 

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड और जन्मतिथि प्रमाण पत्र जरूरी है।

 

ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ट्रैक्टर व ट्राली पर बैठकर यात्रा करते हैं?

 

(राजू शुक्ला, ड्रमंडगंज।)

 

ट्रैक्टर अथवा ट्राली पर बैठकर यात्रा करना अवैध है। सुरक्षा की दृष्टि से भी सही नहीं है। संबंधित के खिलाफ प्रवर्तन विभाग की ओर से समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

 

दो पहिया वाहन का लाइसेंस बना है, चार पहिया वाहन का लाइसेंस उसी पर बन जाएगा?

 

चार पहिया वाहन के लिए अलग से आनलाइन आवेदन करना होगा। घर बैठे अथवा सीएससी से अस्थाई लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन कर दें। साथ ही 30 दिन के बाद स्थाई लाइसेंस के लिए कार्यालय आना होगा।

 

क्षेत्र में डग्गामार वाहन चल रहे हैं, साथ ही नाबालिग भी वाहन को चला रहे हैं?

 

(सभाशंकर पांडेय, हलिया।)

 

डग्गामार वाहनों और नाबालिग के वाहन चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। एआरटीओ प्रवर्तन के द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती है, आगे भी जारी रहेगी।

 

बुलेट में मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने वालों पर क्या कार्रवाई होती है?

 

(सूर्यांश पाठक, भिखारीपुर, मझवां।)

 

बुलेट में निर्धारित साइलेंसर ही लगा रहना चाहिए। मोडिफाइड कराने वालों पर दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगता है।

 

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्या करना होगा?

 

(अनुराग सिंह, बगही, चुनार।)

 

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए स्वयं अथवा सहज जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन करें।

 

ओवरलोड वाहनों का संचालन हो रहा है ? सवारी वाहन चलवाने के लिए क्या करना होगा ?

 

(डॉ. पुष्पेंद्र सिंह, छानबे।)

 

जनपद में निर्धारित मानक के अनुरूप ही वाहन का संचालन करना चाहिए। ओवरलोड वाहनों का संचालन रोकने के लिए प्रवर्तन दल के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वाहन चलवाने के लिए आनलाइन आवेदन करें, समिति के द्वारा परमिट जारी किया जाएगा।

 

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