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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों-केन्द्र शासित प्रदेश को दिए निर्देश, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए तत्काल प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल बनाए

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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल बनाने का निर्देश दिए है ताकि पीडि़तों को तत्काल सहायता मिल सके. न्यायमूर्ति अभय ओका व न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को चालकों के लिए काम करने के निर्धारित घंटों की व्यवस्था लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित विभागों की बैठकें बुलाने का भी निर्देश दिया.

पीठ ने कहा कि हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं. इसके कारण अलग-अलग हो सकते हैं. ऐसे मामले भी हैं जहां सड़क दुर्घटनाओं के पीडि़तों को तुरंत मदद नहीं मिल पाती. ऐसे भी मामले हैं जहां पीडि़तों को चोट तो नहीं लगती लेकिन वे वाहनों में फंस जाते हैं. पीठ ने कहा कि हमारा मानना है कि राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों को जमीनी स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल बनाने की दिशा में काम करना चाहिए. शीर्ष अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल बनाने के लिए 6 महीने का समय दिया. यह आदेश अधिवक्ता किशन चंद जैन की ओर से दायर एक याचिका पर दिया गया. जिसमें आग्रह किया गया था कि सड़क दुर्घटना पीडि़तों के लिए एक प्रोटोकॉल होना चाहिए.

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