हाइलाकांदी, 22 मई: हाइलाकांदी जिला एवं सत्र न्यायालय ने 11 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी शेख मोनिर उद्दीन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला अल्गापुर विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई हत्या से जुड़ा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 5 जनवरी 2014 को मोहनपुर निवासी शेख मोनिर उद्दीन और रहमत अली चौधरी के बीच लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद ने उस समय भयावह रूप ले लिया जब शेख मोनिर उद्दीन ने विवाद के दौरान चाकू से हमला कर रहमत अली की हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतक के पुत्र अली हुसैन चौधरी ने अलगापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
इस मामले की सुनवाई पिछले 11 वर्षों से जारी थी, और आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद इमदादुर रहमान ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
फैसले के बाद मृतक के पुत्र अली हुसैन चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा, “हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था। यह सत्य की जीत है। हालांकि फैसला आने में समय लगा, लेकिन हमारा परिवार संतुष्ट है कि हमारे पिता की हत्या करने वाले को आखिरकार सजा मिली।”
इस मामले ने एक बार फिर दिखाया है कि भूमि विवाद जैसे मामलों में समय पर समाधान न हो पाने की स्थिति में वे गंभीर अपराधों में तब्दील हो सकते हैं। स्थानीय प्रशासन और समाज के लिए यह एक चेतावनी है कि ऐसे विवादों को समय रहते सुलझाया जाना आवश्यक है।





















