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प्रे. सं. हाइलाकांदी, 22 जून: हाइलाकांदी जिले में राज्य सरकार ने कोविड को रोकने के लिए अंतर-जिला यातायात पर और भी प्रतिबंध लगाए हैं। जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा ने बताया कि, जिले के सभी प्रवेश द्वारों और बाहर होने की पथ पर कानून रक्षाकारी कर्मियों की उपस्थिति को और बढ़ा दिया गया है ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति जिले में प्रवेश न कर सके। इधर जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कर्फ्यू के दौरान कोई भी घूमता पाया गया तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि पुन: आदेश जारी होने तक पूरे जिले में दोपहर एक बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इधर, राज्य सरकार द्वारा कोविड से बचाव के लिए जारी नए एसओपी की जानकारी जनता को देने के लिए प्रशासन से लेकर जिले भर में माइकिंग जारी है।