प्रे.सं., हाइलाकांदी, 24 जून:
हाइलाकांदी नगरवासियों के लिए राहत की खबर है। नगरपालिका प्रशासन ने करदाताओं की समस्याओं और बकाया कर राशि को ध्यान में रखते हुए विशेष कर राहत योजना की घोषणा की है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगरपालिका के मेयर मानव चक्रवर्ती ने यह जानकारी दी।
मेयर के अनुसार, वर्तमान में नगर क्षेत्र में लगभग 6 करोड़ टका का कर बकाया है। संपत्ति पुनर्मूल्यांकन के बाद कई करदाताओं को असुविधाओं का सामना करना पड़ा, और बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए नगरपालिका ने एक विशेष कर राहत योजना लागू करने का निर्णय लिया है।
राहत योजना के प्रमुख बिंदु:
- 20% की छूट: आगामी वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। यदि करदाता पहले तीन महीनों (1 जुलाई से 30 सितंबर) के भीतर बकाया कर राशि जमा करते हैं, तो उन्हें 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
- 10% का जुर्माना: यदि कोई करदाता इस निर्धारित अवधि के बाद कर भुगतान करता है, तो उसे बकाया राशि पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना देना होगा।
- 5% की स्थायी छूट: वर्तमान में जो कर लागू है, उस पर करदाताओं को 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जो आगे भी लागू रहेगी।
- 15% की अग्रिम छूट: यदि कोई करदाता एकमुश्त पूरे साल का कर अग्रिम जमा करता है, तो उसे 15 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
मेयर चक्रवर्ती ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य करदाताओं को राहत देना और नगरपालिका के राजस्व संग्रह को बेहतर बनाना है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे समय रहते कर जमा कर इस योजना का लाभ उठाएं और नगर के विकास में भागीदार बनें।
नगरपालिका अधिकारियों को उम्मीद है कि इस राहत योजना से नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा और कर संग्रहण में उल्लेखनीय सुधार होगा।





















