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त्रिरंगा की गरिमा बनाए रखें: स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने में ‘फ्लैग कोड ऑफ इंडिया’ के नियमों का पालन करने की अपील – काछार जिला प्रशासन

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शिलचर, 13 अगस्त: आगामी 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काछार जिला प्रशासन ने जिले के सभी नागरिकों से राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय उसकी गरिमा, पवित्रता और ऐतिहासिक महत्व को अक्षुण्ण रखने की अपील की है। प्रशासन ने कहा कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि देश की स्वतंत्रता, एकता और सम्मान का शाश्वत प्रतीक है।

जिला प्रशासन ने स्मरण कराया कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग ‘फ्लैग कोड ऑफ इंडिया’, ‘प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट, 1950’ और ‘प्रिवेंशन ऑफ इन्सल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971’ के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 26 जनवरी 2002 से लागू है, जिसके तहत नागरिक, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी व निजी संगठन तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी तिरंगा फहरा सकते हैं, बशर्ते कि सभी नियमों और गरिमा का पालन हो।

ध्वज फहराने की प्रक्रिया में विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है—

  • फहराने का अर्थ है ध्वज को खंभे के नीचे से तेजी से ऊपर उठाना और उतारते समय धीरे-धीरे नीचे लाना।
  • ध्वज स्पष्ट रूप से दिखाई दे और किसी अन्य ध्वज या प्रतीक से ढका न हो।
  • ध्वज का अनुपात 3:2 होना चाहिए, क्षैतिज स्थिति में ऊपर के हिस्से में केसरिया रंग और ऊर्ध्वाधर स्थिति में दर्शक के बाईं ओर केसरिया रंग होना आवश्यक है।
  • ध्वज हमेशा साफ, सुरक्षित और बिना फटे होना चाहिए।
  • माला, सजावट, परिधान, कुशन, नैपकिन आदि पर ध्वज की आकृति का व्यावसायिक प्रयोग निषिद्ध है।
  • ध्वज जमीन, पानी या फर्श को स्पर्श न करे।
  • किसी भी प्रकार का लेख, चिन्ह या डिज़ाइन ध्वज पर अंकित न किया जाए।

2022 के संशोधन के बाद अब ध्वज रात में भी फहराया जा सकता है, बशर्ते उचित प्रकाश और सम्मान के साथ प्रदर्शित किया जाए। क्षतिग्रस्त या फीके ध्वज को सम्मानपूर्वक, जैसे दहन विधि से, निष्क्रिय करना आवश्यक है।

जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ध्वज का अपमान, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, दंडनीय अपराध है और इसके लिए तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

काछार जिला प्रशासन ने आह्वान किया है कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराना केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि देशभक्ति, एकता और अखंडता के प्रति संकल्प का प्रतीक है। आइए, हम सभी ‘फ्लैग कोड ऑफ इंडिया’ का पालन करें और तिरंगे की हर लहर को गर्व, सम्मान और स्वतंत्रता का संदेश बनाएं।

(यह जानकारी बराक घाटी के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय, शिलचर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है।)

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