सिलचर, कछार। आगामी दुर्गा पूजा उत्सव के मद्देनज़र सिलचर यातायात पुलिस ने शहर में कई महत्वपूर्ण यातायात प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है। बुधवार को कछार जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) नोमल महत्ता और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) सुब्रत सेन ने एसपी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी।
एएसपी सेन ने बताया कि 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, प्रतिदिन सुबह 9 बजे से सिलचर शहर में सभी भारी और मध्यम ट्रकों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा अगले आदेश तक भारी, मध्यम और छोटी यात्री बसों के साथ-साथ सेना, अर्धसैनिक बलों, बीआरटीएफ और सीआरपीएफ से जुड़े हल्के वाणिज्यिक यात्री वाहनों को भी शहर क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
यात्री बसों और वाहनों के लिए अलग-अलग मार्ग तय किए गए हैं—
- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सरकारों द्वारा संचालित यात्री बसें तथा निजी सुपर बसें सुबह 9 बजे के बाद केवल रामनगर, नागटीला, रंगपुर और रायगढ़ से ही चल सकेंगी।
- करीमगंज और हैलाकांडी मार्ग से आने वाले सभी व्यावसायिक यात्री वाहन रामनगर से संचालित होंगे।
- लखीमपुर, उधारबोंड और मणिपुर के वाहन रामकृष्ण पेट्रोल पंप से चलेंगे।
- सोनाई और मिज़ोरम मार्ग के वाहन जंगियन पॉइंट से संचालित होंगे।
- मासिमपुर मार्ग के यात्री वाहन तारापुर रायगढ़ से और धोरबोंड मार्ग के वाहन कथल पॉइंट से चलेंगे।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ये सभी व्यवस्थाएँ दुर्गा पूजा के दौरान शहर में सुचारू यातायात और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई हैं।





















