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DGCA का फरमान: पायलट अब नहीं कर पाएंगे माउथवॉश और टूथ जेल का उपयोग

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नई दिल्ली. विमानन नियामक DGCA ने पायलट और क्रू मेंबर के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है. DGCA ने अपने आदेश में कहा है कि विमानों के पायलट और चालक दल के सदस्य माउथवॉश, टूथ जेल या ऐसे किसी भी पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो. DGCA ने आगे अपने आदेश में कहा कि अल्कोहल की मात्रा वाले माउथवॉश या टूथ जेल के इस्तेमाल से ब्रेथ एनलाइजर टेस्ट (सांसों के परीक्षण) में पाजिटिव आने की आशंका ज्यादा रहती है.

DGCA ने आगे कहा कि यह कदम विमान परिचालन को अधिक सुरक्षित बनाने के इरादे से उठाया गया है. DGCA ने कहा कि उसने विमानन उद्योग से मिले सुझाव के आधार पर मौजूदा नियमों के प्रावधानों को सुव्यवस्थित किया गया है. हालांकि, इसके प्रारूप में परफ्यूम को भी शामिल किया गया था लेकिन अंतिम सूची में इसे शामिल नहीं किया गया है.

नियामक ने 30 अक्टूबर को जारी इस निर्देश में कहा, ‘चालक दल का कोई भी सदस्य किसी भी ऐसी दवा/ फॉर्मूलेशन का सेवन नहीं करेगा या माउथवॉश/टूथ जेल या ऐसे किसी उत्पाद का उपयोग नहीं करेगा जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो. ऐसी दवा लेने वाले चालक दल के सदस्य को उड़ान से पहले कंपनी के चिकित्सक से परामर्श लेना होगा.’

DGCA के मुताबिक, ईंधन सेल प्रौद्योगिकी वाले श्वास विश्लेषक उपकरण का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है और एजेंसियों की निगरानी एवं निरीक्षण की एक प्रक्रिया शुरू की गई है. विमानन कंपनियों को सहूलियत देने के लिए DGCA ने श्वास विश्लेषक परीक्षण से गुजरने वाली इकाइयों का दायरा बढ़ा दिया है. चालक दल एवं सहयोगी स्टाफ के हरेक सदस्य को उड़ान ड्यूटी के पहले हवाई अड्डे पर सांस की जांच करानी होगी.

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