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बलात्कार के आरोपित को 10 महीने की सश्रम कारावास की सजा,10 हजार रुपये का जुर्माना

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शिवसागर,(असम)-शिवसागर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को बलात्कार के आरोपित को 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा नहीं किये जाने की स्थिति में अतिरिक्त छह महाने की सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

घटना के अनुसार बोलेन राजखोवा नामक आरोपित ने जबरन गेट तोड़कर घर में प्रवेश कर किसी के न होने का फायदा उठाते हुए एक विवाहित महिला के साथ न केवल दुष्कर्म किया, बल्कि उसके साथ मारपीट की। पीड़ित महिला ने इसकी जानकारी अपने पति के घर लौटने पर दी।महिला के पति ने शिवसागर जिला के नाजीरा थाने में केस नं 472019 धारा 448 एवं 376 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया। महिला का डॉक्टरी परीक्षण करवाया गया, जहां पर महिला के साथ बलात्कार होने की पुष्टि हुई।

नजीरा पुलिस ने अभियुक्त बोलेन राजखोवा को मणिपुर के पदुम पुखुरी गांव से गिरफ्तार कर मुख्य न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। जहां से इसकी सुनवाई के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा स्थानांतरित कर दिया गया।इस मामले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी कर बुधवार को अभियुक्त बोलेन राजखोवा को 10 साल की सश्रम कारावास के साथ-साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं अदा करने पर अभियुक्त बोलेन राजखोवा को अतिरिक्त छ महीना का सश्रम कारावास की सजा भोगनी होगी।

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