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काछाड़ जिला प्रशासन से प्रसारित एक निर्देश में आगामी स्वतंत्रता दिवस मनाने का समय व उपयोग के बारे में जानकारी दी गयी है। फ्लैग कोड आफ इंडिया में उल्लेखित नियम के मुताबिक ही राष्ट्रीय तिरंगा फहराने के लिए कहा गया है। फ्लैग कोड आफ इंडिया 2002 के 26 जनवरी को लागू हुआ है। इस कोड के अनुसार आमलोग व्यक्तिगत तौर पर, शिक्षा प्रतिष्ठान आदि में राष्ट्रीय तिरंगा के उपयोग पर कोई बाधा-निषेध नही है। फिरभी 1950 के प्रिवेन्सन आफ इमप्रपार एक्ट एवं 1971 के नेशनल वनर एक्ट नें निर्देशित बाधा-निषेध लागू रहेगा। कोड के अनुसार सम्मानित स्थान में राष्ट्रीय तिरंगा फहराया जाय , जैसे अच्छी तरीके दीखना चाहिए। सरकारी प्रतिष्ठान, कोर्ट आदि में राष्ट्रीय तिरंगा सूर्योदय से सूर्यास्त तक 7 दिन तक फहराना होगा।राष्ट्रीय तिरंगा फहराना होगा शीघ्रता के साथ मगर उतारते समय धीरे-धीरे उतारना होगा। यान-वाहन में तिरंगा सीधा और शक्त तरीके से फहराना होगा।