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सुरक्षित रेल यात्रा के लिए ट्रेनों में ज्वलनशील वस्तुएं ले जाने पर रोक

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गुवाहाटी, 10 नवंबर (हि.स.)। फेस्टिव सीजन के कारण यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर सीमा रेल (पूसीरे) ने यात्रियों से अतिरिक्त सावधानी बरतने का आग्रह किया है। त्यौहारों के दौरान बड़ी संख्या में यात्री अपने घर जाने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और वे पटाखे, पेट्रोल और अन्य ज्वलनशील सामग्री सहित सभी प्रकार की चीजें अपने साथ ले जाते हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से जोखिम भरा होता है।

पूसीरे के सीपीआरओ ने आज बताया है कि पूसीरे यात्रियों और लोगों से ट्रेनों में यात्रा करते समय कोई भी ज्वलनशील वस्तु न ले जाने के प्रति जागरुक करने के लिए नियमित रूप से विशेष अभियान चला रहा है। पूसीरे के सभी संबंधित अधिकारी ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्रियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस के अलावा टीटीई, कोच अटेंडेंट, ट्रेन के गार्ड, स्टेशन प्रबंधक ट्रेन यात्रियों को खतरे से बचाने के लिए अपराधियों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं।

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 164 के तहत ट्रेनों में ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना दंडनीय अपराध है और अपराधी को तीन साल तक की कैद या 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है और रेलवे में इस प्रकार की सामग्री लाने के कारण होने वाले किसी भी प्रकार की हानि, चोट या क्षति के लिए उत्तरदायी होगें। पूसीरे रेल यात्रियों से आह्वान किया है कि वे कोई भी ज्वलनशील/ विस्फोटक वस्तु न ले जाएं और ज्वलनशील वस्तुएं लेकर अपनी जान जोखिम में न डालकर पूरी सुरक्षा के साथ यात्रा करें।

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