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13 मई से काछार में सम- विषम, पैटर्न में वाहनों की आवाजाही के लिए जिला प्रशासन का निर्देश

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शिलचर, 12 मई: काछार जिले में कोविड के  मामलों की उल्लेखनीय वृद्धि और बुधवार को असम सरकार के आदेश के अनुसार, काछार जिले में निजी और व्यक्तिगत वाहनों को चलाने के लिए प्रतिबंध सुबह 5:00 से 2 बजे तक लगाया गया है।
बुधवार को इस आशय का एक आदेश जारी करते हुए जिला उपायुक्त तथा अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन काछार श्रीमती कीर्ति जाल्ली IAS ने कहा कि विषम संख्या वाले वाहनों को विषम तारीखों में यात्रा करने की अनुमति होगी, उदाहरण के लिए वाहन संख्या 1,3,5,7,9 के साथ समाप्त होगी 13 वीं, 15 वीं, 17 वीं, 19 वीं, 21 वीं, 23 मई, 2021 और सम संख्या के साथ समाप्त होने वाले वाहन को तारीखों पर प्लाई करने की अनुमति होगी, उदाहरण के लिए वाहन 0, 2,4,6,8 के साथ 14, 16, 18,  20, 22, 24 मई, 2021 को समाप्त होता है।
इसने आगे कहा कि यह आदेश सरकारी वाहनों, पानी के टैंकरों, दूध ले जाने वाली वैन, एम्बुलेंस, एलपीजी वितरण वैन, मेडिकल ड्यूटी के लिए किराए पर लिए गए वाहनों या चिकित्सा आपातकाल के लिए इस्तेमाल किया वैध आईडी प्रूफ, निजी वाहनों के  उपर कोविड 19 ड्यूटी के संबंध में लागू नहीं होगा।
डीडीआईपीआर कार्यालय शिलचर असम से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी प्रदान किया गया।

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