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असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमांता बिस्व शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली साप्ताहिक कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिये गये। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को जारी बयान में बताया है कि कैबिनेट ने गोरखा समुदाय के विरूद्ध किसी भी नए विदेशी मामले पर मुकदमा नहीं चलाने का फैसला किया। कैबिनेट ने उन सभी मामलों को वापस लेने का भी फैसला किया है जो विदेशी न्यायाधिकरण अदालतों में गैर-निपटारा हैं।
कैबिनेट ने पूर्व सांसद रमेन डेका को राज्य नवाचार एवं परिवर्तन आयोग (सीटा) के सह उपाध्यक्ष नियुक्त कर उन्हें कैबिनेट का दर्जा देने का फैसला किया। साथ ही स्थानीय भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटन के दिन टर्म लीज देने का फैसला किया है। जमीन का अधिग्रहण करने के बाद व्यक्ति 15 साल बाद ही जमीन बेच या सौंपने का प्रावधान कर सकता है। इससे पहले जमीन आवंटन के तीन साल बाद ही मियादी पट्टा देने का प्रावधान किया गया था।
कैबिनेट ने फ्लैटों की खरीद-बिक्री के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेने के प्रावधान को वापस लेने का फैसला किया। वहीं शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े 22,921 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दी। 10 हजार पद प्राथमिक शिक्षा विभाग के हैं और 12,921 पद माध्यमिक शिक्षा विभाग के हैं। एक सितम्बर से भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
पर्वतीय अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 1464 पदों पर भर्ती के लिए विशेष टीईटी परीक्षा आयोजित करने का भी कैबिनेट ने निर्णय लिया है। बोडो, गारो और मणिपुरी माध्यमों के लिए भी विशेष टेट परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।