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आज से देश में लागू हुए ये 6 बड़े बदलाव, गैस सिलेंडर के दाम हुए कम, साथ ही इन सुविधाओं में परिवर्तन

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नई दिल्ली. आज 1 अप्रैल 2024 से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई है और इसके साथ ही देश में कई बड़े बदलाव भी लागू हो गए हैं, जो सीधे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ से जुड़े हुए हैं. इनमें एलपीजी सिलेंडर के दाम से लेकर क्रेडिट कार्ड और एनपीएस समेत कई नियम बदले हैं.

हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी की कीमतों में संशोधन करती हैं. इस महीने के पहले दिन भी कंपनियों ने सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया है. हालांकि ये चेंज घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर नहीं, बल्कि 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में किया गया है. 1 अप्रैल 2024 से दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 30.50 रुपये कम होकर 1764.50 रुपये हो गया है. कोलकाता में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 32 रुपये कम हुए है और यहां पर अब ये 1879 रुपये का मिलेगा. मुंबई की बात करें तो यहां पर एक सिलेंडर की कीमत 31.50 रुपये की कटौती के साथ घटकर 1717.50 रुपये और चेन्नई 30.50 रुपये की कमी के साथ 1930 रुपये कर दी गई है.

पहली अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से एक अप्रैल से नया नियम लागू किए जाने के बारे में बताया गया था, जो आज से लागू हो गया है. इस नए नियम के तहत ईपीएफ अकाउंट होल्डर जैसे ही अपनी जॉब चेंज करेगा, उसके साथ ही उसका पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा. इसका फायदा यह होगा कि अब नौकरी बदलने के बाद आपको अपना पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी बल्कि यह ऑटोमैटिक ट्रांसफर हो जाएगा.

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीआई) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) को और सिक्योर बनाने के लिए आधार बेस्ड टू स्टेप अथेंटिफिकेशन सिस्टम पेश किया है. यह सिस्टम सभी पासवर्ड बेस एनपीएस यूजर्स के लिए होगा, जिसे 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है. बीते 15 मार्च को इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था.

अगर आप 31 मार्च 2024 तक फास्टैग केवाईसी को अपडेट नहीं करवाते हैं तो 1 अप्रैल से फास्टैग यूज करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. बता दें कि एनएचएआई ने फास्टैग केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है.

इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई) ने इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए डिजिटलाइजेशन को अनिवार्य कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा. इस निर्देश के तहत लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस सहित अलग-अलग केटेगरी की सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी की जाएंगी. ई-इंश्योरेंस  में एक सिक्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंश्योरेंस स्कीम्स को मैनेज किया जाएगा, जिसे ई-इंश्योरेंस अकाउंट के रूप में जाना जाता है.

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