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काछार जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू कानून जारी

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शिलचर 27 अप्रैल: काछार के जिला मजिस्ट्रेट ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में मंगलवार से रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू कानून घोषित किया है। इस कानून के दौरान सार्वजनिक परिवहन सहित वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, जिन लोगों को इस निर्देश के तहत छूट दी गई है, उनमें आपातकालीन सेवा, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अन्य शामिल हैं, इसके अलावा, डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों को आदेश से छूट दी गई है, गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने वाले रोगियों के लिए छूट, इसके अलावा, वैध टिकट के साथ हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, आईएसबीटी के यात्रियोंं के लिए छूट दी गई है।
हालांकि, यात्रियों को अपना टिकट दिखाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडियाकर्मियों को छूट दी गई है।आपातकालीन भार ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।बैंकिंग, बीमा और एटीएम कार्य, इंटरनेट सेवा प्रसारण और केबल सेवा में शामिल लोगों को छूट मिलेगी। इसके अलावा, अन्य लोगों के अलावा, पेट्रोल पंप, रसोई गैस आदि में शामिल लोगों को छूट दी गई है।आपातकालीन आपूर्ति के निर्माण और निजी सुरक्षा सेवाओं में शामिल लोगों को छूट दी गई है।इसके अलावा, जो लोग कोविड वैक्सीन लेने जा रहे हैं, उन्हें छूट दी जाती है, हालांकि, जिन लोगों को छूट दी गई है, उन्हें वैध पहचान पत्र के साथ यात्रा करनी होगी।इस आदेश के उल्लंघनकर्ताओं पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
सूचना और जनसंपर्क विभाग, शिलचर के क्षेत्रीय कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई है।

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