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‘गौ रक्षा कानून’ के लिए Assam गायों के परिवहन पर लगा सकता है सख्त नियम

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गुवाहाटी, May 23, 2021 -राज्यपाल ने नई राज्य विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन को संबोधित करते हुए कहा कि असम में भाजपा सरकार राज्य के बाहर पशु के परिवहन पर रोक लगाने के लिए अगले विधानसभा सत्र में एक गाय संरक्षण विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है। मुखी ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा तैयार अपने पारंपरिक भाषण में कहा कि लोग गायों को पवित्र जानवर मानते हुए उनका सम्मान और पूजा करते हैं।

राज्यपाल मुखी ने सदन को बताया कि ‘मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार की योजना अगले विधानसभा सत्र में गाय संरक्षण विधेयक पेश करने की है। प्रस्तावित विधेयक में राज्य के बाहर मवेशियों के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की परिकल्पना की गई है।’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गायों की रक्षा के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी और उन लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी।

राज्यपाल ने कहा कि एक बार गाय संरक्षण विधेयक विधानसभा में पारित हो जाने के बाद, असम देश के अन्य राज्यों में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने समान कानून पारित किया है। मुखी ने कहा, “गाय लोगों का पालन-पोषण करती हैं क्योंकि जानवर उन्हें जीवनदायी और पौष्टिक दूध देते हैं।” पांच भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल (2216 किमी), त्रिपुरा (856 किमी), मेघालय (443 किमी), मिजोरम ए (318 किमी) और असम (263 किमी) के साथ-साथ बांग्लादेश में गायों और अन्य मवेशियों की तस्करी बड़े पैमाने पर है।

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