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महाराष्ट्र : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 14 वर्षीय रेप पीडि़ता को 30 हफ्ते का गर्भ गिराने की दी इजाजत

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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया. रेप पीडि़ता के गर्भपात के मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि 14 साल की रेप पीडि़ता का गर्भपात होगा. कोर्ट ने 14 वर्षीय रेप पीडि़ता को 30वें हफ्ते में गर्भ गिराने की इजाजत दे दी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद ये फैसला दिया.

मुंबई के अस्पताल की रिपोर्ट में कहा गया था कि नाबालिग का गर्भपात किया जाना चाहिए. दरअसल, महाराष्ट्र की 14 साल की रेप पीडि़ता ने सुप्रीम कोर्ट से गर्भपात की इजाजत मांगी थी. कोर्ट ने मामले पर शुक्रवार 19 अप्रैल को शाम 4.30 बजे अर्जेंट सुनवाई की थी. शीर्ष कोर्ट ने पीडि़त का मेडिकल कराने का आदेश दिया था. पीडि़त को महाराष्ट्र के हॉस्पिटल में मेडिकल करने के आदेश दिए गए, ताकि ये साफ हो कि गर्भपात का नाबालिग पर शारीरिक और मानसिक रूप से क्या असर होगा.

सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने इस मामले पर विशेष सुनवाई की थी. इस मामले में एएसजी ऐश्वर्या भाटी भी बेंच की मदद के लिए मौजूद रही. नाबालिग की मां ने जो याचिका दायर की है कि उनमें बॉम्बे हाई कोर्ट के 4 अप्रैल 2024 के आदेश को चुनौती दी गई. इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग को अबॉर्शन की परमिशन नहीं दी थी. इस मामले में आईपीसी की धारा 376 और पॉस्को एक्ट में केस दर्ज है.

सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए नाबालिग की मेडिकल जांच का आदेश दिया था. बेंच ने कहा कि यौन उत्पीडऩ को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिस मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा किया, वह नाबालिग पीडि़ता की शारीरिक और मानसिक कंडीशन का आकलन करने में विफल रही है. कोर्ट में जो रिकॉर्ड पेश किए गए हैं, उससे ये बात सामने आई है.बेंच ने निर्देश दिया है कि महाराष्ट्र सरकार याचिकाकर्ता और उसकी नाबालिग बेटी को सेफ्टी के साथ अस्पताल ले जाना तय करे. जांच के लिए गठित मेडिकल बोर्ड इस बात पर भी राय दे कि क्या नाबालिग के जीवन को खतरे में डाले बिना गर्भपात किया जा सकता है, गर्भपात का 14 साल की बच्ची की मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा.

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