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3 महीने के भीतर आरसी और डीएल को डिजिटल करवाना होगा

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शिलचर 2 अगस्त : राज्य परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि राज्य में पुराने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसीएस) का डिजिटलीकरण जो अभी भी मैनुअल पेपर-आधारित प्रारूप में है और उनके डेटा को सारथी में अपडेट किया जा रहा है। परिवहन विभाग के कार्यालय में आए बिना वाहन मालिकों द्वारा विभिन्न ऑनलाइन परिवहन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। विभिन्न वाहन/ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित रिकॉर्ड की आसान खोज भी की जा सकती है। इसलिए, वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को अपने डीएलएस/आरसी को डिजिटाइज़ करने का एक बार मौका देने के लिए, असम के राज्यपाल ने कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहा है, अर्थात्- १ अगस्त से सभी वाहनों के मैनुअल पेपर-आधारित डीएलएस/आरसी को लागू किया जाएगा। ३ (तीन) माह के भीतर अनिवार्य रूप से मालिक/ड्राइविंग लाइसेंस धारकों द्वारा डिजिटाइज़ किया जाना है। दिए गए तीन महीनों के भीतर डिजिटाइज़ नहीं किए गए सभी मैनुअल पेपर आधारित ड्राइविंग लाइसेंस अमान्य हो जाएंगे। ऐसे अवैध डीएल के तहत गाड़ी चलाने पर एमवी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वाहनों के सभी मैनुअल कागज आधारित पंजीकरण प्रमाण पत्र जो दिए गए तीन महीनों के भीतर डिजिटाइज़ नहीं किए गए हैं, अमान्य हो जाएंगे ऐसे वाहनों को एमवी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। दी गई अवधि के बाद, ऐसे गैर-डिजिटाइज्ड डीएलएस/आरसी के साथ गाड़ी चलाने पर एमवी अधिनियम और नियमों आदि के प्रावधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
  इसे देखते हुए काछार के परिवहन अधिकारी अंशुमान विश्वास ने एक परिपत्र में यह जानकारी दी। मैनुअल वाहन पंजीकरण और मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस को डिजिटल में बदलने के लिए 1 अगस्त से अगले तीन महीने तक समय मिलेगा।
      इस बीच राज्य सरकार की ओर से जारी एक अन्य नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दी गई है। पंजीकरण प्राधिकारी को सूचित किए बिना मालिकों द्वारा स्क्रैप किए गए वाहनों और उनकी अज्ञानता के कारण आरसी रद्द करने से स्क्रैप किए गए वाहनों के खिलाफ बकाया जमा होता रहता है, ऐसे वाहनों के मालिक दैनिक बकाया जमा होने के कारण अपनी आरसी को रद्द करने में असमर्थ होते हैं।
इसलिए, ऐसे वाहनों के मालिकों को सूचित किया गया है कि उन्हें अपने पहले से ही स्क्रैप किए गए वाहनों के बकाया के भुगतान के साथ अपने आरसी को रद्द करने का एक बार मौका दिया जाएगा। जिन लोगों ने जुलाई २०२२ से पहले (यानी असम के वाहन के कार्यान्वयन से पहले) अपने वाहनों को स्क्रैप कर दिया है स्क्रैपेज पॉलिसी (२०२२) योजना के तहत ३ महीने के भीतर अपनी आरसी रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। परिवहन वाहन
और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में देय/दायर बकाया (एमवी कर बकाया, एमवी कर बकाया जुर्माना, और फिटनेस विलंब शुल्क आदि) के केवल २५% के भुगतान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
      विवरण उक्त कार्यालय में उपलब्ध है।

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